प्रवेश हेतु ओदन करने के लिये महाविद्यालय की वेबसाइट gdc manglore.in पर जाकर online admission 2022-23 पर क्लिक कर सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करवा कर आगे की प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश आवेदन करें अधिक जानकारी के लिये Admission Notice जो इसी वेबसाइट पर अपलोड है को पढ़ें।
1. विषयों का चयन करते समय अभ्यर्थी पहले प्रवेश नियमावली को अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ले ।
2. बीए प्रथम में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यथर््िायों को मान्य परीक्षा में 40ः सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एस0सी0/एस0टी0 के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश मंे 5ः अंकों की छूट होगी।
3. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ टी0सी0, चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां लगाई जानी आवश्यक है। जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास व आय प्रमाणपत्र भी साथ संलग्न करें।
5. आवेदन पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ चस्पा करें, कम्प्यूटराइज फोटो मान्य नहीं होगा।
6. प्रवेश आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक जमा करें, उसके बाद प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा। बी0ए0 प्रथम में मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
7. एक बार प्रवेश मिलने पर विषय परिवर्तन नहीं होगा विषयों का चयन विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली के अनुसार एवं काउंसलिंग कमेटी द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा।
8. वार्षिक शुल्क जमा करने के उपरांत ही प्रवेश मान्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई शुल्क जमा नहीं होगा। समय से शुल्क जमा ना करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
9. महाविद्यालय प्राचार्य एवं चयन समिति को बिना कारण बताए प्रवेश न देने/ निरस्त करने का अधिकार होगा।
10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा जैसे अंक पत्र, टी0सी0, सी0सी0के अभाव में।
11. एस0सी0/एस0टी0/ओबीसी/विकलांग आदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को निर्धारित समय पर जिला अधिकारी/उप जिला अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
12. युद्ध वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के पुत्र,पुत्री, भाई-बहन को स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
13. छात्र संघ चुनाव शासनादेश सं0231/स्तर-1-15-1211/94 दिनांक 21-01-2000 तथा शासनादेश संख्या 548/उच्च शिक्षा/2002-2003 (168) 2001 तद्नुसार डिग्री प्लान/3699-3476/2002-03 दिनांक 18 सितंबर 2002 एवं प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सम्पन्न होंगे।
14. निर्धारित नियमानुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा अभ्यार्थियों के सत्यापित प्रमाण पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
15. सभी छात्र/छात्राओं को परीक्षा फॉर्म स्वयं ऑनलाइन भरना है जो छात्र/छात्राएं अपना परीक्षा फॉर्मं नहीं भरेंगे उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा साथ ही महाविद्यालय से पृथक कर दिया जाएगा।
16. छात्र द्वारा विषय वरीयता के आधार पर भरे जाएंगे। विषयों में सीट पूरी हो जाने पर आवेदकों को अपने विषय परिवर्तित करने पड़ सकते हैं।
17. संगीत विषय में 60 सीट एवं अन्य विषयों में प्रति विषय 120 सीट निर्धारित है, यह संख्या किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होगी इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीट EWS हेतु आरक्षित है।
18. महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव वे ही छात्र-छात्राएं लड़ सकते हैं जिन्होंने महाविद्यालय में एक शैक्षिक सत्र पूर्ण कर लिया हो। बी0ए0 प्रथम एवं स्थानांतरण पर प्रवेश पाने वाले छात्र/छात्राएं प्रवेश वर्ष में चुनाव नहीं लड़ सकते। छात्रसंघ निर्वाचन लिंगदोह समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संपन्न होगा ।
1. कक्षा में प्रवेश हेतु प्राचार्य प्रवेश समिति गठित करेंगंे। प्रवेश समिति द्वारा आवंटित विषयों में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
2. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से 10़ + 2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र बी0ए0 प्रथम में प्रवेश हेतु अर्ह है।
3. संस्थागत छात्र अपने प्रधानाचार्य का तथा व्यक्तिगत छात्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखंड शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगी।
5. सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिए 90% सीटें उत्तराखंड के निवासियों के लिए होगी तथा 10% स्थान में ही वरीयता (मेरिट) के आधार पर राज्य के बाहर के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जा सकता है। स्थानान्तरण प्रवेश सिर्फ स्वास्थ्यगत कारण ( CMO का प्रमाण पत्र ) अथवा अभिभावक के स्थानान्तरण की स्थिति में दिया जा सकता है।
6. स्नातक स्तर पर 07 विषयों में अध्ययन करने की सुविधा है।
7. अनुर्त्तीण छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
8. जिन छात्रों की गतिविधियां नियंता मंडल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है या निकाला जा सकता है अथवा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दंडित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
9. अनुचित साधन के अंतर्गत दंडित छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
10. शैक्षिक कैलेंडर सभी महाविद्यालयों के लिए समान लागू होता है।
11. उत्तराखण्ड प्रदेश छात्रों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के छात्रों को प्रवेश के पूर्व पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. इंटरमीडिएट के बाद 2 वर्ष से अधिक अंतराल वाले अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 2 वर्ष के अन्तराल हेतु शपथ पत्र देना होगा।
13. छात्र/छात्राओं को अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल आदि सामान की स्वयं सुरक्षा करनी है। छात्र-छात्राओं के वाहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की नहीं होगी।